राजस्व

राजनाहिया
भौगोलिक क्षेत्रफल : पठारी
कृषि योग्य भूमि : 119 हेक्टर लगभग
गाँव समाज भूमि: 14हेक्टर लगभग
गोइठहवा
भौगोलिक क्षेत्रफल : पठारी
कृषि योग्य भूमि : 130 हेक्टर लगभग
गाँव समाज भूमि:  15 हेक्टर लगभग
हिर्दयपुर
भौगोलिक क्षेत्रफल : पठारी
कृषि योग्य भूमि : 90 हेक्टर लगभग
गाँव समाज भूमि:  5 हेक्टर लगभग
सथवा

भौगोलिक क्षेत्रफल : पठारी
कृषि योग्य भूमि : 125 हेक्टर लगभग
गाँव समाज भूमि:  15हेक्टर लगभग
नवापुरा

भौगोलिक क्षेत्रफल : पठारी
कृषि योग्य भूमि : 123 हेक्टर लगभग
गाँव समाज भूमि:  16हेक्टर लगभग

पट्टा
कैसे ले पट्टा
पट्टा(व्यावसायिक या आवासीय) लेने के लिए सबसे पहले ग्राम पंचायत को संबंधित व्यक्ति द्वारा पट्टा लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है। उसके बाद ग्राम पंचायत की साधारण मीटिंग या ग्राम सभा में पट्टे का मामला रखा जाता है। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को पट्टा मिले या नहीं इसके संबंध में प्रस्ताव लिया जाता है। ग्राम पंचायत दो पंचों को जांच के लिए नियुक्त करेगी जो मौके पर जांच कर रिपोर्ट ग्राम पंचायत को देंगे।
पूरी तरह सही पाए जाने के बाद सरपंच प्रार्थि को पट्टा जारी करेगा।

नामांतरण
क़्या है नामांतरण
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार के नाम में ही जैसे विरासत,बेचान, न्यायालय निर्णय या दुरूस्तीकरण आदि मे परिवर्तन ही नामांतरण हैं। ग्राम पंचायत विरासतन एवं विक्रय के नामांतरण के निर्णय करने में सक्षम हैं